PM Shram Yogi Maandhan Yojana 2026: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण और स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है।
Key Points
- ₹3,000 मासिक पेंशन: पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद नियमानुसार ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलती है।
- आयु सीमा: योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आवेदन कर सकते हैं।
- आय सीमा: आवेदक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए और वह आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- मासिक अंशदान: श्रमिक को प्रवेश आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 प्रति माह जमा करने होते हैं, और केंद्र सरकार बराबर योगदान करती है।
- आवेदन प्रक्रिया: आधार कार्ड और बचत बैंक या जनधन खाते की जानकारी के साथ आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी CSC केंद्र से नामांकन किया जा सकता है।
योजना के मुख्य बिंदु
योजना का नाम: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
शुरुआत: फरवरी 2019
Also Readसंबंधित मंत्रालय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
पात्र लाभार्थी: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक, खेतिहर मजदूर आदि)
प्रवेश आयु: 18 से 40 वर्ष
मासिक आय सीमा: ₹15,000 तक या उससे कम
पेंशन राशि: 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3,000 प्रति माह सुनिश्चित पेंशन
मासिक अंशदान: ₹55 से ₹200 (आयु के अनुसार, सरकार द्वारा बराबर योगदान)
आधिकारिक वेबसाइट:https://maandhan.in/
पात्रता मानदंड
इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं:
आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
आवेदक EPFO, ESIC या सरकारी अंशदान वाली NPS योजना के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
आधार कार्ड और बचत बैंक खाता या जनधन खाता होना अनिवार्य है।
मासिक अंशदान और सरकारी योगदान
इस योजना में अंशदान लाभार्थी की प्रवेश आयु पर निर्भर करता है। कम उम्र में जुड़ने पर मासिक योगदान कम होता है:
| प्रवेश आयु | श्रमिक का मासिक अंशदान | केंद्र सरकार का मासिक योगदान |
| 18 वर्ष | ₹55 | ₹55 |
| 20 वर्ष | ₹65 | ₹65 |
| 25 वर्ष | ₹80 | ₹80 |
| 30 वर्ष | ₹105 | ₹105 |
| 35 वर्ष | ₹150 | ₹150 |
| 40 वर्ष | ₹200 | ₹200 |
पारिवारिक पेंशन का लाभ
यदि पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो योजना के नियमों के अनुसार उसके जीवनसाथी को 50 प्रतिशत यानी ₹1,500 प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में मिल सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
बचत बैंक खाता या जनधन खाते की जानकारी (पासबुक)
चालू मोबाइल नंबर
उम्र और पात्रता से संबंधित आवश्यक जानकारी
आवेदन प्रक्रिया
आप दो तरीकों से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं:
ऑनलाइन आवेदन:
आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाएँ।
PM-SYM योजना के विकल्प का चयन करें।
स्व-पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अपनी जानकारी भरें।
आधार, बैंक खाता और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज कर पंजीकरण पूरा करें।
रसीद या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से:
अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाएँ।
सीएससी ऑपरेटर की सहायता से नामांकन प्रक्रिया पूरी करें।
e-Shram कार्ड और PM-SYM में अंतर
e-Shram पोर्टल: यह असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए है।
PM-SYM योजना: यह एक अंशदायी पेंशन योजना है।
केवल e-Shram कार्ड बन जाने से ₹3,000 मासिक पेंशन स्वतः मिलना शुरू नहीं होती; इसके लिए PM-SYM योजना में अलग से नामांकन और अंशदान करना आवश्यक है।



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